शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए यातायात पुलिस ने अहम कदम उठाया है। एक सितंबर से शहर में भारी एवं मध्यम व्यावसायिक वाहनों (ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली) के प्रवेश पर प्रातः आठ बजे से रात नौ बजे तक पाबंदी रहेगी। नो एंट्री के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये तक के चालान की कार्रवाई होगी।
पुलिस प्रशासन ने नो एंट्री समय के दौरान दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक व्यावसायिक वाहनों के आवागमन में विशेष छूट दी है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम, एलपीजी, दूध, और दवा आपूर्ति से जुड़े वाहनों को नो एंट्री से मुक्त रखा गया है।
अनाज मंडी में आने और वहां से बाहर निकलने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यावसायिक वाहन केवल रुहेरी चौराहे से होकर ही आवागमन करेंगे। मंडी के किसी भी वाहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि नो एंट्री के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसमें कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह रहेगा डायवर्जन प्लान
-आगरा से अलीगढ़ मार्ग : आगरा की ओर से आने वाले वाहन थाना चंदपा के नगला भूस से बाईपास होकर अलीगढ़ जाएंगे। शहर के भीतर प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा।
-अलीगढ़/बरेली से आगरा मार्ग : अलीगढ़ व बरेली हाईवे से आने वाले वाहन कोतवाली हाथरस गेट के रुहेरी चौराहे से बाईपास होते हुए आगरा जाएंगे।
-सिकंदराराऊ/मथुरा-बरेली हाईवे : सिकंदराराऊ की ओर से आने वाले वाहन हाथरस जंक्शन के मेंडू से बाईपास होकर अपने गंतव्य को निकलेंगे।
-राया/मुरसान मार्ग : राया व मुरसान की तरफ से आने वाले वाहन हतीसा पुल (कोतवाली हाथरस गेट) से बाईपास होकर जाएंगे।
-एटा-जलेसर मार्ग : एटा-जलेसर की तरफ से आने वाले व्यावसायिक वाहनों को कोतवाली सदर स्थित गंदा नाला पर रोक दिया जाएगा।