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अगवा कर गैंगरेप करने पर दो भाइयों को 20 वर्ष की कैद

Tue, 02 Jan 2018 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस। 
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अदालत ने सुनाई सजा
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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डॉ. एके विश्वेश के न्यायालय ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ गैंगरेप करने के दो आरोपी भाइयों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को 20 वर्ष के कारावास एवं 35 हजार रुपये  के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।
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कोतवाली चंदपा में पीड़ित किशोरी के पिता ने 13 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि धर्मवीर उर्फ भीमा और उसका भाई विनोद अपराधी किस्म के हैं। यह दोनों 11 अप्रैल को घर से शौच को गई उसकी पुत्री को धमकाकर अपने साथ ले गए। पीड़िता के पिता ने अपनी पुत्री को इन अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद दबिशें देकर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आईपीसी की धारा 363, 366, 368, 376 डी एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

सत्र परीक्षण के दौरान दोनों आरोपियों ने आरोपों को झूठा बताकर सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान वादी की ओर से पैरवी एडीजीसी हरिओम शर्मा ने की। उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का आरोपी के अधिवक्ता खंडन नहीं कर सके। 
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इसके बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए धारा 363 में पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में सात साल का कारावास और पांच हजार अर्थदंड, धारा 368 में पांच साल का कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड एवं धारा 376डी में 20 साल का कारावास एवं 10 हजार रुपये का अर्थदंड तथा चार पॉक्सो अधिनियम में सात साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने निर्देश दिए कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। 
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