अपर जिला जज पंचम योगेंद्रराम गुप्ता के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से एक की मृत्यु के बाद तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का निर्णय भी न्यायालय ने दिया है।
कोतवाली हाथरस जंक्शन पुलिस की ओर से इस मामले में 25 अगस्त 2001 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी सुभाषचंद्र त्यागी ने हत्या, मारपीट एवं अवैध असलहा रखने के चार आरोपियों अशोक कुमार, पप्पू उर्फ भोजराज, ऋषिपाल एवं नीटू उर्फ भानुप्रताप निवासीगण गंगचौली के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी को गैंग चार्ट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया।
जिलाधिकारी ने आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय होने के कारण आरोप पत्र को अनुमोदित कर दिया। इसके बाद गैंगस्टर चार्ट के साथ कोतवाली निरीक्षक सुभाषचंद्र त्यागी ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इन चारों आरोपियों पर हत्या एवं मारपीट एवं अवैध असलहा रखने के मुकदमे दर्ज होने का आपराधिक इतिहास भी गैंगस्टर चार्ट के साथ प्रस्तुत किया गया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान चारों आरोपियों ने इन आरोपों से इंकार किया और सत्र परीक्षण कराए जाने की मांग की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी हरिओम शर्मा ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनका आरोपी पक्ष खंडन नहीं कर सका। इसके बाद न्यायालय ने मृतक नीटू उर्फ भानुप्रताप निवासी गंगचौली को आरोप पत्र से प्रथक करते हुए अन्य तीन आरोपियों अशोक, पप्पू व ऋषिपाल निवासीगण गंगचौली को सजा सुनाई है।