पेट्रोल पंप की मशीनों से छेड़छाड़ के आरोप में सासनी के गांव सुसायत स्थित कमलकांत ऑटोमोबाइल्स के खिलाफ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सासनी रमेशचंद्र ने धारा 3/7 एवं 420 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी है। रिपोर्ट में पंप स्वामी पूर्व सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल, रामवीर सिंह एवं मैनेजर बिजेंद्र सिंह को नामजद किया गया है।
मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर प्रदेश भर में छापेमारी की गई थी। इस दौरान डीएम अमित कुमार सिंह के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम सासनी जयप्रकाश, सीओ आरके गौतम, डीएसओ सुरेंद्र यादव, बांट माप निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार, ओईएम मिडको प्रदीप यादव, ओईएम गिलबको धर्मेंद्र कुमार ने 8 जून 2017 को पेट्रोल पंप के मैनेजर बिजेंद्र सिंह की उपस्थिति में कमलकांत ऑटोमोबाइल सुुसायत अलीगढ़ रोड हाथरस के यहां छापा मारा।
इस दौरान टीम ने सभी पांच डिस्पेंसिस यूनिट की जांच की, जिसमें डीजल की सिंगल नोजल मशीन के पल्सर कार्ड के साथ अतिरिक्त तार जुड़ा मिला, जिसे कंपनी के ओईएस ने संदिग्ध बताया। इससे साफ था कि अनुचित लाभ पाने के लिए नोजलों से छेड़छाड़ की गई थी।
डीएसओ सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इस प्रकार पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। डीएसओ ने बताया कि शासन ने पिछले दिनों ऐसे मामलों में पंप संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेेश दिए थे, जिस पर डीएम अमित कुमार सिंह ने इस मामले में भी एआरओ को एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए। डीएम के आदेश के बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सासनी रमेशचंद्र ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली सासनी के प्रभारी दिनेश सिंह सिसौदिया का कहना है कि इस मामले में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।