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पुलिस मुठभेड़ के आरोपी को तीन साल कैद की सुनाई सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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हाथरस। एडीजे एफटीसी प्रथम न्यायालय ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को तीन साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली हाथरस के तत्कालीन एसएचओ नवल किशोर चौधरी जब अपनी पुलिस फोर्स के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में गश्त पर थे तो मुखबिरी की सूचना पर कोटा कपूरा रोड पर बनी बंबा की पुलिया के पास पहुंचे वहां उन्हें एक आदमी आता दिखाई दिया।

पुलिस दल ने जब उसे रुकने के लिए कहा तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इस पर पुलिस टीम बाल-बाल बच गई। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। उसने अपना नाम महेंद्र उर्फ बाबा उर्फ प्रेम सिंह पुत्र बिरजू उर्फ बृजेश वाल्मीकि निवासी मुमरेजा थाना इगलास हाल निवासी छत्रपुर दिल्ली बताया।
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पुलिस ने उसके पास से 32 बोर का देशी तमंचा भी बरामद किया। वह हत्या के मामले में भी वांछित था। उस पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने उसे तीन साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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