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हत्या के तीन आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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हाथरस। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें अर्थदंड भी देना होगा। कोर्ट द्वारा इस मामले में एक आरोपी को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी क्षेत्र के गांव नगला भूरा निवासी असगर खां पुत्र अता मोहम्मद ने थाना सासनी पर यह तहरीर दी कि 15 मई 2014 को शाहिद पुत्र अता मोहम्मद जब गांव नगला भूरा की दुकान पर कुछ सौदा खरीदने के लिए गया था। वहां मौजूद फजलू पुत्र साबुद्दीन ने उसे गाली-गलौज करते हुए घेर लिया और आवाज देकर फिरोज, राजुद्दीन, रिजवान को भी बुला लिया। यह सभी लोग लाठी, डंडा, सरिया, फरसा लेकर आए और पुरानी कहासुनी को लेकर जान से मारने की नीयत से शाहिद के साथ जमकर मारपीट की। इसके अलावा इन लोगों ने अजीज खां, अता मोहम्मद, जाहिद आदि भी आ गए।
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हमलावरों ने इनके साथ भी जमकर मारपीट की। इन सभी के गंभीर चोट आईं। शाहिद, जाहिद और अता मोहम्मद को सीधे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने शाहिद को मृत घोषित कर दिया। इस मामले की रिपोर्ट थाना सासनी में दर्ज कराई गई। इसमें फजलू, फिरोज, राजुद्दीन पुत्रगण पुत्रगण साबुद्दीन निवासीगण नगला भूरा थाना सासनी और रिजवान पुत्र फुरकान निवासी नगला भूरा सासनी को नामजद किया। विवेचना के बाद विवेचनाधिकारी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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इस मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों फजलू, राजुद्दीन और रिजवान निवासीगण नगला भूरा थाना सासनी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा। इसी कोर्ट द्वारा इस मामले में पूर्व में एक आरोपी फिरोज को भी आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई जा चुकी है।
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