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हत्या में तीन भाइयों को 10 साल कैद

Fri, 19 Feb 2016 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कौटिल्य गौड़ के न्यायालय ने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल के कारावास एवं 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं होने की स्थिति में एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुष्पा पत्नी रमेशचंद्र निवासी नगला भूड़ की ओर से तीन फरवरी, 2013 को तहरीर दी गई, जिसमें कहा गया था कि वह और उसके पति घर में अलग-अलग चारपाइयों पर सो रहे थे। इस दौरान रात में करीब तीन बजे छत के रास्ते रघुराज, साहब सिंह व सत्यवीर पुत्रगण मेवाराम निवासी नगला भूड़ घर में घुस आए। यह तीनों उसके पति रमेशचंद्र के गले में मफलर डालकर उसे दोनों तरफ से खींच रहे थे। नींद खुली तो लालटेन की रोशनी में उसने इनको पहचाना। उसने शोर मचाना चाहा तो सत्यवीर ने गाली देते हुए उसके ऊपर बंदूक तान दी ओर बोला कि शोर मचाया तो गोली मार दूंगा। इसके बाद रघुराज व साहब सिंह उसके पति को घसीटते हुए ले गए। सत्यवीर के जाने के बाद उसने शोर मचाया तो गांव के कुछ लोग आ गए। इन लोगों ने रमेशचंद्र की तलाश की। तलाशने पर सौदान सिंह के लाहा के खेत में उसके पति की लाश पड़ी मिली। महिला का कहना था कि इन मुल्जिमों ने ही उसके पति की हत्या की है। इस मामले को निचली अदालत ने सत्र परीक्षण के लिए इस न्यायालय को भेजा था। न्यायालय ने इस मामले की अन्य धाराओं में भी तीनों आरोपियों को दोषी माना है। इनमें भी इन्हें सजा सुनाई गई है। विद्वान न्यायाधीश ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्णय दिया है।
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