फायर वर्क्स डीलर एसोसिएशन की ओर से समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पटाख
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जिले के आतिशबाजी विक्रेताओं ने शुक्रवार को फायर वर्क्स डीलर एसोसिएशन के बैनर तले जिलाधिकारी अर्चना वर्मा से मुलाकात की।विक्रेताओं ने दिवाली के मौके पर 30 दिन के मिलने वाले लाइसेंस को त्योहार से एक दिन पहले देने की व्यवस्था पर आपत्ति जताई। पांच साल के लिए बनने वाले लाइसेंस का हर साल नवीनीकरण कराए जाने को भी अनावश्यक बताया।
कारोबारियों ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 105 व 106 के अनुसार दिवाली पर शासन द्वारा 30 दिन की अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने का प्राविधान है, लेकिन प्रदेश के अधिकतर जिलों में यह लाइसेंस दीपावली के एक या दो दिन पूर्व या फिर दिवाली के दिन ही दिए जाते हैं, जबकि दुकानदार को कुछ दिन पहले ही माल की खरीदकर अपने पास स्टॉक रखना होता है।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार डीएम को 600 केजी क्षमता की अनुमति प्रदान करने का अधिकार है, लेकिन अलग-अलग क्षमता का लाइसेंस दिया जाता है, जिससे व्यापारियों का शोषण होता है। अधिनियम के अनुसार लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि पांच वर्ष है एवं प्रदेश के गृह सचिव द्वारा पूर्व में ही इस बारे में निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पटाखा बिक्री से संबंधित समस्याओं के निस्तारण की मांग डीएम से की।