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Hathras: किशोरी से छेड़खानी पर तीन वर्ष की सजा, पीड़िता के मां-बाप से मारपीट करने वाले को छह माह का कारावास

Sun, 17 Nov 2024 05:38 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी कि घर में एक युवक होली मिलने के लिए आया। उसने जब मेरी पत्नी को गुलाल लगाकर कहा के गले मिल लो, तो उसने गले मिलने से मना कर दिया। इसके बाद युवक घर में किचन में घुस गया और उसकी बेटी को पकड़ लिया और उससे अश्लील हरकतें की।
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कोर्ट प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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हाथरस के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा और पीड़िता के माता-पिता के साथ मारपीट करने के एक आरोपी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक मोहल्ले के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 13 मार्च 2017 समय करीब दोपहर 12:30 बजे घर में एक युवक पूरन होली मिलने के लिए आया। उसने जब मेरी पत्नी को गुलाल लगाकर कहा के गले मिल लो, तो उसने गले मिलने से मना कर दिया। इसके बाद यह युवक घर में किचन में घुस गया और उसकी 14 वर्षीय बेटी को पकड़ लिया और उससे अश्लील हरकतें की। शोर मचाने पर युवक वहां से चला गया। 

जब इस बाबत किशोरी के माता-पिता इस युवक के यहां गए तो पूरन,उसके साथी गजेंद्र और दो अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मामले में थाना हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। 
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आरोपी पूरन पुत्र विजय सिंह निवासी खंदारी गढ़ी को तीन वर्ष, मारपीट के आरोपी गजेंद्र निवासी खंदारी गढ़ी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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