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हाथरस सत्संग हादसा: आरोपियों पर 14 नवंबर को तय हो सकते हैं आरोप, दाखिल हो चुका है 3200 पेज का आरोप पत्र

Mon, 04 Nov 2024 05:54 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

2 जुलाई को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 250 लोग घायल हुए थे।
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हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाथरस सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में सत्संग हादसे के आरोपियों की 4 नवंबर को पेशी हुई। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की है। अगली तिथि पर सत्र न्यायालय आरोपियों पर आरोप विरचित कर सकता है।

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उल्लेखनीय है कि 2 जुलाई को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 250 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं। 

पुलिस ने मुख्य आरोपी देवप्रकाश मुधकर के अलावा मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को आरोप पत्र में आरोपी बनाया है। 4 नवंबर को सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में 10 आरोपियों की पेशी हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि सत्र न्यायालय में इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 14 नवंबर नियत है।
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एक आरोपी का लगाया हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र 
सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में हादसे की एक आरोपी मंजू देवी स्वास्थ्य कारणों की वजह से हाजिर नहीं हो सकीं। उनके अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय में मंजू देवी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र लगाया गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया। न्यायालय में इस मामले में चार्ज फ्रेम करने के लिए अगली तिथि 14 नवंबर नियत है।

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