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Hathras News: जोगिया की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

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जोगिया पर अवैध कॉलोनी का गेट ध्वस्त कराते एसडीएम सदर। स्रोत : प्रशासन - फोटो : Administration
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ग्राम जोगिया में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर बुधवार को प्रशासन ने कार्रवाई की है। नियत प्राधिकारी के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से कॉलोनी की चहारदीवारी, कॉलोनाइजर का कार्यालय और प्लॉट की नींव को ध्वस्त करा दिया गया।
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कुंवरजी निवासी लाखन सिंह यादव ने शिकायत की थी कि ग्राम जोगिया (मौजा कुंवरजी) के खसरा संख्या 217/1, 254 और 255 के अंश पर बालकृष्ण यादव और बानो देवी द्वारा बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से प्लॉटों की बिक्री की जा रही है।



इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा भूस्वामियों को उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 व 10 (2) के तहत ''''कारण बताओ नोटिस'''' जारी किया गया था। भूस्वामियों इसका कोई जवाब नहीं दिया।
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नियत प्राधिकारी ने 24 मार्च को कॉलोनी के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए, जिसके नोटिस कोतवाली हाथरस गेट के प्रभारी निरीक्षक द्वारा तामील कराए गए थे। एसडीएम सदर राजबहादुर ने बताया कि बुलडोजर से अवैध कॉलोनी की चहारदीवारी, कॉलोनाइजर के कार्यालय और प्लॉटों की नींव को ध्वस्त कर दिया गया। विनियमित क्षेत्र से अवर अभियंता मुनेश कुमार और ध्रुव कुमार उपस्थित रहे।
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