हाथरस में आगरा रोड स्थित आशीर्वाद धाम कॉलोनी के चर्चित दोहरे हत्याकांड में सजायाफ्ता लालूपाल उर्फ लल्लूपाल की पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एडीजे कोर्ट संख्या-04 ईश्वर सिंह की अदालत ने अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है।
22 जनवरी 2025 की रात आगरा रोड स्थित आशीर्वाद धाम कॉलोनी में रहने वाले भूगोल के प्रवक्ता छोटेलाल गौतम के घर में घुसकर दो बेटियों (विधि व सृष्टि) की गला रेतकर और मुंह दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस जानलेवा हमले में छोटेलाल और उनकी पत्नी वीरांगना गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस तफ्तीश में सनसनीखेज खुलासा हुआ था कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश छोटेलाल के सगे भतीजे सोनेलाल ने दुबई में बैठकर रची थी। संपत्ति हड़पने की नीयत से उसने अपने दोस्त विकास को पूरे परिवार के खात्मे की सुपारी दी थी। विकास ने अपने साथी लालूपाल निवासी जहानाबाद, फतेहपुर के साथ घटना को अंजाम दिया था।
वारदात के बाद आरोपी मौके से मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने 23 जनवरी 2025 की देर रात पापरी रोड पर घेराबंदी की। मुठभेड़ में गोली लगने से लालूपाल व विकास घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस पर गोली चलाई थी। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मासूम बच्चियों की हत्या में न्यायालय 28 मई 2025 को दोनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुना चुकी है। वहीं पुलिस पर जानलेवा हमले का मामला अभी विचाराधीन है।
इसी मामले में लालूपाल ने जमानत याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर और संगीन है, ऐसे में आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं बनता है।