विवाहिता का शव उनके घर में ही कमरे में लटका मिला था। मायके वालों ने पति के अलावा सास व ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोटरसाइकिल व पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था।
हाथरस की एडीजे कोर्ट तृतीय ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त प्रशांत अग्रवाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मामला कोतवाली सदर क्षेत्र का है। तीन मार्च को चंचल का शव उनके घर में ही कमरे में लटका मिला था।
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मामले में मायके वालों ने पति प्रशांत के अलावा सास व ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोटरसाइकिल व पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों, गंभीर प्रकृति के अपराध और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।