आरोपी अशरफ खां उर्फ निसरत ने अपनी फेसबुक आईडी से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के वीडियो एडिट करके पोस्ट किए। थाना सासनी में गांव सिंघर्र के प्रधान पति कन्हैया सिंह तोमर ने मुकदमा दर्ज कराया।
प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी की जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी। आरोपी थाना सासनी क्षेत्र के गांव नगला भीका सांदलपुर का रहने वाला है।
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थाना सासनी में गांव सिंघर्र के प्रधान पति कन्हैया सिंह तोमर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि आरोपी अशरफ खां उर्फ निसरत ने अपनी फेसबुक आईडी से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के वीडियो एडिट करके पोस्ट किए हैं। यह कृत्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला है।
इस मामले में आरोपी अशरफ खां उर्फ निसरत की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना दाखिल हुआ। इसकी सुनवाई प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।