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प्रचार सामग्री पर लगाम लगाएगा प्रशासन

Sun, 21 Feb 2016 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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हाथरस। एमएलसी चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टर, पंपलेट और हैंडबिल छपवाने पर लगाम कसने का निर्णय लिया है। आयोग ने ऐसे मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत कार्रवाई की बात कही है।
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चुनाव अधिकारी डीएम अलीगढ़ डॉ. बलकार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पंपलेट या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा और न हीं कराएगा, जिसके मुुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशन का नाम और पता नहीं दिया हो। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवाएगा, जब तक उसके प्रकाशन के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा, जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती। दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तिसंगत समय भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा जहां वह मुद्रित हुआ हो उस राज्य की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और किसी अन्य मामले में उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां वह मुद्रित किया गया हो, भेजना जरूरी होगा।
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