पीड़िता अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी मौका पाकर बदनीयती से नंदोई कमरे में घुस आया। उसने आते ही पीड़िता को सोते हुए दबोच लिया। उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। भयभीत करते हुए मोबाइल से वीडियो बना ली।
सलहज से दुष्कर्म करने और भयभीत कर वीडियो बनाने के आरोप में ननदोई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। पीड़िता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
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थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने अपने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार बघेल के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि पीड़िता अपने पति के साथ अपनी ससुराल में रह रही है। 28 अप्रैल 2024 को हरियाणा के गुड़गांव का निवासी नंदोई ससुराल आया। उसी दिन समय करीब शाम पांच बजे पीड़िता अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी मौका पाकर बदनीयती से नंदोई कमरे में घुस आया। उसने आते ही पीड़िता को सोते हुए दबोच लिया। उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। भयभीत करते हुए मोबाइल से वीडियो बना ली।
आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक थाना हाथरस गेट को निर्देशित किया है कि उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से न्यायालय को सप्ताह के अंदर अवगत कराएं।