गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में फिरोज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।
विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है।
हाथरस न्यायालय ने पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना सिकंदराराऊ में वर्ष 2001 में धारा 3/5,5A/B गोवध निवारण अधिनियम व 3/11/34 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत फिरोज उर्फ बाबू निवासी आगा अजीमनगर जनपद रामपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।
विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने आरोपी फिरोज उर्फ बाबू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि (02 माह 24 दिवस) की सजा सुनाई है।