फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट ने युवती को माना बालिग, प्रेमी के यहां भेजा

Thu, 30 Oct 2014 05:30 AM IST
Hathras
विज्ञापन
विज्ञापन
हाथरस। प्रेमी के साथ भागी युवती को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच यहां कोर्ट में पेश किया। वहां मजिस्ट्रेट के समक्ष इस युवती के बयान हुए। कोर्ट ने उसे बालिग करार देते हुए उसकी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की इजाजत दे दी है। इस पर वह अपने प्रेमी की बहन के साथ चली गई। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव की एक युवती दूसरे समुदाय के युवक के साथ चली गई थी। मामला चूंकि दो अलग-अलग समुदायों का था, इसलिए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इनकी खोजबीन भी शुरू कर दी थी। मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया था। यह युवती हाईकोर्ट का आदेश देकर पुलिस के पास पहुंच गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया। युवती ने यह भी आशंका जाहिर की थी कि उसे और उसके प्रेमी के परिजनों को अपने परिजनों से खतरा है। उसने यह भी कहा था कि वह अपनी मर्जी से गई थी और बालिग है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया। वहां इस युवती के बयान हुए। कोर्ट ने उसे बालिग करार देते हुए कहीं भी जाने की इजाजत दे दी। उसके बाद वह प्रेमी की बहन के साथ चली गई। पूरे दिन कोर्ट परिसर में उसके परिजन भी मंडराते रहे, लेकिन उसने सबसे मुंह फेर लिया। कोर्ट परिसर में इस युवती के प्रेमी की पत्नी भी आ गई। उसने बताया कि वर्ष 2009 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद एक बच्चा भी हो गया था। उसका आरोप था कि उसे यह शक हो गया था कि उसके पति के इस लड़की के साथ संबंध चल रहे हैं। इसके चलते पिछले ढाई साल से वह अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही थी। उसने अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा भी दायर कर रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें