विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इस मामले में न्यायालय ने एक अन्य आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हसायन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनकी 11 वर्षीय बेटी के साथ 28 मार्च 2024 को आरोपी विशाल ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि विशाल पहले भी उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में विनोद पर विशाल का सहयोग करने का आरोप था।
पुलिस ने विशाल और विनोद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। डॉक्टरी परीक्षण में सामने आया कि पीड़िता गर्भवती है। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी विशाल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी विनोद को दोषमुक्त कर दिया।