न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। ब्लॉक हसायन की ग्राम पंचायत ढढ़ौली के पूर्व ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव से डीएम डॉ. रमाशंकर मौर्य ने राज्य वित्त और 14वें वित्त की 9.40 लाख रुपये की धनराशि की रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। वर्ष 2015 में शिकायतकर्ता द्वारा मंजू देवी द्वारा ग्राम पंचायत में कई मामलों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं इस मामले में पंचायत सचिव के वेतन से रिकवरी के आदेश जारी हुए हैं।
वर्ष 2015 में शिकायतकर्ता मंजू देवी निवासी ढढ़ौली ने पूर्व ग्राम प्रधान बाबू सिंह और पंचायत सचिव पर विकास कार्यों व अन्य कार्यों में फर्जीवाड़ा करने आदि मामलों को लेकर शिकायत की थी। शिकायत के बाद डीएम ने प्राचार्य डायट, एई पीडब्लूडी और बेसिक शिक्षा के एओ को जांच कमेटी में नामित किया था। इस जांच कमेटी ने सात नवंबर 2015 को राज्य वित्त, 14 वें वित्त के तहत 4.70 लाख रुपये की रिकवरी की संस्तुति की थी, लेकिन आरोपित पक्ष ने न्यायालय में इस मामले को पहुंचाया, जहां से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने के आदेश जारी हुए।
इस क्रम में विभागीय अधिकारियों ने विधिक राय के बाद अंतिम जांच कराए जाने की कार्रवाई की। डीएम ने इस मामले में 26 जुलाई 2017 को भूमि संरक्षण अधिकारी, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी की पुन. जांच कमेटी बनाई। इस जांच कमेटी ने अपनी जांच आख्या में राज्य वित्त के तहत दोनों से 9.40 लाख रुपये की राज्य वित्त, 14 वें वित्त की रिकवरी की संस्तुति की। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम डॉ. रमा शंकर मौर्य ने पूर्व ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से 9.40 लाख की राज्य वित्त, 14 वें वित्त की रिकवरी करने के आदेश दिए।
वहीं मनरेगा के तहत पीडी को 12.10 हजार रुपये की रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। वहीं बीएसए को 21.24 हजार रुपये की रिकवरी करने के निर्देश जारी हुए हैं। वहीं डीएम ने सीएमओ को जांच में मदद नहीं करने के मामले में एएनएम और सीएचसी हसायन प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।