क्राइम डेस्क, अमर उजाला, हाथरस।
सिकंदराराऊ। जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील कुमार ने नगर के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एमआई इंटर कॉलेज में लिपिकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए इस पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
डीआईओएस द्वारा चार जुलाई को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि विद्यालय में लिपिक की नियुक्ति के लिए 27 जून को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है। र
फत उल्लाह खान द्वारा की गई शिकायत में उल्लेख किया गया है कि प्रबंध समिति अंजुमन मोईनुल इस्लाम आदि बनाम मोहम्मद कययूम का मामला सिविल जज कनिष्ठ प्रभाग सिकंदराराऊ एवं प्रकीर्ण वाद 20/18 प्रबंध समिति बनाम अब्दुल कययूम अपर जिला जज हाथरस के न्यायालय में प्रबंधकीय अधिकारों के विनिश्चय के लिए विचाराधीन है, इसलिए अब्दुल कययूम को लिपिक एवं अन्य पदों पर नियुक्ति करने से रोका जाए।
विद्यालय में विगत वर्षों से चल रहे सहायक लिपिक पद इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय दो के विनियम 20 के अनुसार ऐसे स्वीकृत पदों के रिक्त होने के दिनांक से तीन माह की अवधि तक विज्ञापन कराके भरने में असफल रहे हैं तो ऐसे पद के विषय में यह समझा जाएगा कि यह अभित्याजित कर दिया गया है।
वह पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक उसका सृजन निदेशक द्वारा फिर से स्वीकृत नहीं कर दिया जाए। डीआईओएस ने पत्र में उल्लेख किया है कि समाचार पत्र में विज्ञापन के बाद किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया प्राविधानों के प्रतिकूल होने के कारण अवैध होगी।