हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। उन्होंने पारित आदेश में पंचायत सचिव के वेतन से वसूूली के आदेश दिए हैं।
अपीलकर्ता राघवेंद्र बाजपेयी ने बताया कि विकास खंड संडीला की ग्राम पंचायत छनोइया से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। ग्राम विकास अधिकारी राम कुमार ने न तो समय से सूचना दी और न ही आयोग में उपस्थित हुए। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम में मनमानी करने पर ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। कहा कि वसूली गई राशि राजकोष में जमा कराए जाने के साथ ही इसकी जानकारी आयोग को भी दी जाएगी। (संवाद)