हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम में सुनवाई के समय गैरहाजिरी व सूचना न देने को गंभीरता से लिया है। राज्य सूचना आयुक्त ने भरावन बीडीओ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने जुर्माना वसूली के आदेश दिए हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम में भरावन ब्लॉक क्षेत्र के टिकरा निवासी राहुल कुमार ने ग्राम्य विकास विभाग से जुड़ी सूचनाएं मांगी थीं। समय से सूचना न मिलने पर आयोग में अपील की थी। राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने सुनवाई के समय गैरहाजिरी और समय से सूचना न देने पर भरावन बीडीओ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने जुर्माना राशि वसूली के लिए सीडीओ को पत्र भी भेजा है। राहुल कुमार ने बताया कि बीडीओ ने सूचना नहीं दी हैं।
आयोग ने बीडीओ के वेतन से जुर्माना राशि वसूल किए जाने का आदेश पारित किया है। बीडीओ, सीडीओ के साथ ही ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भी पत्र लिखा है। कहा है कि जुर्माना राशि वसूल व जमा कराए जाने की जानकारी आयोग को भी दी जाए।