हरदोई। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह (कोर्ट संख्या 16) ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई।
साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी अपर जिला जज ने दिया है।
हरियावां थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 23 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री (14) दिन मेंं करीब दो बजे गांव के बाहर बाग में शौच के लिए गई थी। बाग में गांव का ही कंचन उर्फ रंजन पहले से ही मौजूद था। उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। किशोरी के शोर मचाने पर वह भाग गया। पूरे मामले की सुनवाई कर अपर जिला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।