फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hardoi News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
हरदोई। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नसीम ने दोषी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता के संरक्षक को देने के भी आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


पचदेवरा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 30 जुलाई 2015 को कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 27 जुलाई 2015 को उसकी पुत्री (15) दरवाजे पर बैठी थी तभी लोनार कोतवाली क्षेत्र के राघव सराय निवासी अनमोल व धीरज आए और उसकी पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने बहलाकर ले जाने व पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। अभियुक्त अनमोल पीड़िता को इलाहाबाद ले गया था जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। विवेचना में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थीं। पुलिस ने अनमोल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। धीरज के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण उसका नाम आरोप पत्र से निकाल दिया था।
विज्ञापन

दोनों पक्षों की तर्कों व पत्रावली पर मौजूद सबूत के आधार पर अपर जिला जज ने अनमोल को दोषी पाया और 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें