हरदोई। आठ साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 14 निरुपमा विक्रम ने 10 साल की सजा सुनाई है।
अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम दुष्कर्म पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 19 फरवरी 2018 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी आठ साल की बेटी गांव में खेल रही थी।
इसी दौरान गांव का ही निर्मल उर्फ गुंडा वहां पर आया और बेटी को पास के ही एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर मां को पूरी जानकारी दी।
महिला के ससुर निर्मल को पकड़ लाए और मासूम से पहचान कराई, तो उसने पहचान लिया। इसके बाद दोषी को पकड़कर परिजन कोतवाली ले गए। कोतवाली में पूरी घटना बताए जाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।