हरदोई। साढ़े पांच साल पुराने किशोर की हत्या के मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज यशपाल ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति मृतक के पिता को देने का आदेश दिया गया है।
संडीला कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी सुशील उर्फ गुड्डू ने 19 मई 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 18 मई को उनके चाचा रामखेलावन की पुत्री की शादी थी। लोग बरातियों को खाना खिलाने में व्यस्त थे। उनका पुत्र ललित (16) भी खाना खिला रहा था। अगले दिन सुबह गांव के पूरब खेत में उनके पुत्र ललित का शव मिला था।
सुशील ने हत्या की आशंका गांव के ही दिलीप पर जताई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में हत्या का कारण घटना से करीब 10 दिन पहले रुपये के लेनदेन को लेकर झगड़े की बात सामने आई थी। पूरे मामले में सात गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने दिलीप को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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कब क्या हुआ, एक नजर
घटना : 18.05.2019
रिपोर्ट : 19.05.2019
आरोप पत्र पेश हुआ : 30.07.2019
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ : 7.02.2020
अभियोजन साक्ष्य समाप्त : 20.09.2024