हरदोई। गांव में विकास और सामग्री खरीदारी में गड़बड़ी पर अब निलंबित प्रधान और पंचायत सचिव से वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी अनुनय झा ने दोनों को अंतिम नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चेतावनी दी कि 15 दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब न मिलने पर प्रधान से बकाया भू-राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई विकास खंड हरपालपुर की ग्राम पंचायत अरवल में कराए गए कामों की जांच में गड़बड़ी और कम काम के लिए अधिक भुगतान निकाले जाने की पुष्टि पर शुरू की है। बताया कि करनपुर, बेहटा भुड़िया और सुदनीपुर निवासी मान सिंह, मुनीश सिंह, कल्लू ने काम और खरीदारी में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस पर डीआरडीए परियोजना निदेशक और जल निगम के अधिशासी अभियंता से जांच कराई गई थी।
प्रारंभिक जांच के बाद निलंबित प्रधान नेहा कुमार और निलंबित पंचायत सचिव गौरव मिश्रा से जवाब तलब किया गया था साथ ही 13 अगस्त 2025 को नेहा कुमार के बतौर प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद स्वत: रोजगार उपायुक्त और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता से जांच कराई गई। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई।
जांच समिति की रिपोर्ट में डामर रोड से गंभीरी नदी तक नाला बनवाए जाने में 25,848 रुपये का अधिक भुगतान निकाला गया। बरगदपुरवा मुख्य मार्ग से लंकुश के मकान तक सीसी रोड, अरवल में सुखराम से रामकिशोर के मकान तक इंटरलॉकिंग, राजपाल कश्यप के मकान तक खड़ंजा और सीसी रोड व नाली, स्ट्रीट लाइट की खरीदारी और लगवाए जाने के साथ ही हैंडपंप मरम्मत और रिबोर में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है।