फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hardoi News: पिता की गैर इरादतन हत्या के आरोपी पुत्र की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
- जिला जज रीता कौशिक ने खारिज की अर्जीसंवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


हरदोई। पिता की गैर इरादतन हत्या के आरोपी पुत्र की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी है।

शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र मुरीदापुर निवासी विवेक कुमार ने पांच अक्तूबर 2025 को प्राथमिक दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि तीन अक्तूबर की रात पिता रामसुरेश आगमपुर तिराहे पर मिठाई की दुकान पर सो रहे थे। कुछ लोगों ने हाथ पैर बांधकर उन्हें लाठी डंडों से पीटकर धान के खेत में डाल दिया था। विवेक की भाई सावित्री देवी ने राम सुरेश को खेत में पड़ा देखा था। परिजन उन्हें सीएचसी शाहाबाद ले गए थे। चिकित्सक ने उन्हें रेफर कर दिया था। परिजनों ने उन्हें शाहजहांपुर में भर्ती कराया था।
विज्ञापन

यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी। विवेचना के बाद रामसुरेश के पुत्र अरुण को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि मृतक रामसुरेश ने कुछ जमीन बेची थी। बिक्री से मिले रुपयों को अपनी बड़ी बहू को देना चाहता था। अरुण इसी बात से नाराज था। इसी के चलते घटना की थी। आरोपी अरुण जेल में है। उसके अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत अर्जी दाखिल की। अरुण को निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का तर्क दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज रीता कौशिक ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें