हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर 16 के जज हेमेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के दोषी को छह वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला करीब आठ साल पूर्व का है।
पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने दी तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 6 जून 2014 की शाम खेतों में शौच के लिए गई थी। वहां पहले से मौजूद दोषी चरन सिंह उसकी बेटी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर कहीं ले गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने चरण सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना के बाद दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोषी को छह वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।