हरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने दुष्कर्म के दोषी श्यामू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
कोतवाली शहर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 13 मई 2014 को दी तहरीर में बताया था कि वह परिवार सहित गांधी मैदान में 12 मई 2014 को एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। यहां उसकी सात वर्षीय बेटी को गांधी मैदान के पास बने पशु चिकित्सालय में ले जाकर एक अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता को ले जाते उसकी बड़ी बहन ने देखा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। एक वर्ष के बाद आरोपी की पहचान होने पर पिता ने दोबारा से थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने श्यामू पांडेय के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने श्यामू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे हैं विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज अबुल कैश ने दुष्कर्म के दोषी श्यामू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है।