हरदोई। टेलरिंग कार्य में कैरियर की चाह रखने वाले युवा टेलरिंग शॉप योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को ही मिलेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास श्रद्धा पांडेय ने बताया कि अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा टेलरिंग शॉप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 20 हजार से टेलरिंग का कार्य शुरू किया जा सकता है जिसमें 10 हजार रुपये अनुदान एवं 10 हजार रुपये बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। बताया कि आवेदक को अनुसूचित जाति का होना चाहिए। वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 46,080 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो, इच्छुक व्यक्ति 10 जून तक विकास भवन के कमरा नं नौ से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एनआरएलएम व कौशल विकास मिशन या किसी योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।