हरदोई जिले में रेस्टोरेंट में आप भी परिवार व दोस्तों के साथ नाश्ता, खाना आदि खाने जा रहे हों तो मिलने वाले बिल का मिलान जरूर करें। कहीं पानी ही तो नहीं आपकी जेब का वजन घटाने का काम कर रहा है। ऐसा ही एक मामला संडीला के एक रेस्टोरेंट में पकड़ में आया है। मिनरल वॉटर की बोतल की कीमत ग्राहकों से मैक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) से अधिक वसूल की जा रही थी।
विधिकमाप विज्ञान के वरिष्ठ निरीक्षक ने रेस्टोरेंट संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संडीला में लखनऊ रोड पर केएसआर ग्रांड की यूनिट के तहत संचालित द फूड स्टोरी रेंस्टोरेंट में मिनरल वॉटर की बोतल पर रुपये अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक वसूले जा रहे थे। विधिक माप विज्ञान निरीक्षक विनोद कुमार श्रीवास्तव ने जांच में पाया कि रेस्टोरेंट पर ग्राहकों को 20 मूल्य वाली पानी की बोतल 21 रुपये में बेची जा रही है।
इसका बिल भी दिया जा रहा है। उन्होंने 18 मई के बिल को लगाते हुए होटल व रेस्टोरेंट केएसआर ग्रांड के संचालक दीपक गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बताया कि जवाब में रेस्टोरेंट संचालक ने एमआरपी से अधिक मूल्य लिए जाने की बात स्वीकार की है। विधिक माप विज्ञान के वरिष्ठ निरीक्षक ने बताया कि शुक्रवार को जवाब के परीक्षण के बाद रेस्टोरेंट संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चेतावनी दी गई है कि जुर्माना अदा न करने पर वाद न्यायालय में दायर किया जाएगा।