संडीला। सूबे की अपर महाधिवक्ता ज्योति सिक्का ने बुधवार को कस्बे के भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज में अधिवक्ताओं व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि कानून संसद में गहन चर्चा के बाद पारित हुआ है, ऐसे में संसद द्वारा पारित किए गए कानून के खिलाफ जाकर भ्रम फैलाना व धरना प्रदर्शन करना सही नहीं है। बताया कि सीएए के जरिए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी।
अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सीएए 1955 में ही पास हुआ था। कई बार लोगों को नागरिकता दी भी जा चुकी है। वास्तव में यह कानून उन लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, जो पिछले एक दशक से भारत में बतौर शरणार्थी रह रहे हैं। कहा कि अधिवक्ता कानून के जानकार होते हैं, वह इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और लोगों को भी अच्छे ढंग से इसकी सही जानकारी दे सकते हैं।
कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश इस्लामिक देश हैं। उन देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जाने वाले जो लोग यहां आए और बस गए, उन्हें देश की नागरिकता दी जानी है। इस मौके पर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र दीक्षित, अध्यक्ष राजकुमार सिंह चंदेल, विवेक द्विवेदी, महेंद्र कुमार सोनी, अमरेंद्र अर्कवंशी, शिवम सिंह, सहकारी संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिपाठी, विजय व श्रवण कुमार द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
शरणार्थियों को देश की नागरिकता देगा सीएए
शाहाबाद। नगर के मोहल्ला दिलावरपुर में बुधवार को भाजपा नेता राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने आमजन से संपर्क किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जानकारी दी। कहा कि शरणार्थियों को देश के नागरिकता देने के लिए बनाया गया एक्ट ऐतिहासिक है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। सभी लोग इसको अच्छी तरह से जाने समझें और आसपास के लोगों को एक्ट के प्रति जागरूक करें। इस मौके पर आरती मिश्र, रतीराम, शिवराज सिंह व सत्यम आदि मौजूद रहे।