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Hardoi News: हत्यारे ट्रक चालक और हेल्पर की पुलिस को नहीं मिली रिमांड

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हरदोई। मल्लावां कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मल्लावां कस्बे में उन्नाव मार्ग पर मंगलवार आधी रात के बाद बालू लदा ट्रक पलट जाने से आठ लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को ट्रक चालक और हेल्पर को न्यायालय में पेश किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीता के सामने आराेपियों की रिमांड लेकर पहुंचे पुलिस कर्मियों को निराशा ही हाथ लगी। एसीजेएम ने दोनों पर दर्ज मामले को जमानती अपराध बताते हुए जेल भेजने से इन्कार कर दिया।
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मल्लावां में मंगलवार आधीरात के बाद बालू लदा ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी और उसके बाहर सो रहे परिवार पर पलट गया था। घटना में तीन पीढि़यों के आठ लोगों की मौत हो गई थी। एक मृतक के परिजन जसवंत की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक के पंजीकरण नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी। मौके से पकड़े गए ट्रक चालक बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के छिबरामऊ निवासी अवधेश और हेल्पर अनंगबेहटा निवासी रोहित को पुलिस ने इसी मामले में बृ़हस्पतिवार को एसीजेएम के न्यायालय में पेश किया।
एसीजेएम ने पूरे मामले की एफआईआर पढ़ने व अन्य बिंदुओं पर जानकारी करने के बाद अवधेश और रोहित को जेल भेजने से इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोनों को आरोपी बनाया गया है। दोनों ही जमानती अपराध हैं और इसलिए इन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। जमानती अपराधी में सात साल से कम की सजा होती है।
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