हरदोई। बीमित व्यक्ति की मौत पर पिता को क्लेम में दो लाख रुपये दिए जाने आदेश द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश मृतक के पिता के दावा व दोनों पक्षों को सुनने के बाद पारित किया है।
ब्लॉक अहिरोरी के बर्रा डालसिंह के मजरा बल्लीपुर निवासी रामस्वरूप ने दो जून 2017 को उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर बताया था कि उसके पुत्र विवेक कुमार (अब मृतक) ने बम्हनाखेड़ा स्थित ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के योजना में खुलवाया था। बैंक ने 12 रुपये जमा कराकर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 28 मई 2015 को बीमा कराया था। 25 मई 2016 को रिन्यूवल भी कराया। रामस्वरूप ने कहा है कि पुत्र विवेक की 17 जून 2016 को हरदोई-लखनऊ रेल खंड की लाइन पार करते समय मसीत रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसमें बीमा कंपनी ने दावा पर 23 मार्च को मुआवजा देने से मना कर दिया था।
रामस्वरूप के वाद की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बाबू प्रसाद, सदस्य दिलशाद अली व सुरभि अग्रवाल ने दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया है। आदेश में कहा है कि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 45 दिन के अंदर रामस्वरूप को राशि का भुगतान करेगी। मानसिक व आर्थिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये व मुकदमा खर्च के लिए पांच हजार रुपये देने का भी आदेश पारित किए है। 45 दिन के अंदर रुपये न देने पर सात प्रतिशत का साधारण ब्याज भी देना होगा।