हरदोई। ट्रेन टिकट आरक्षण में बिचौलियों पर रोकथाम के लिए लगातार नए नियम लाए जा रहे हैं।
तत्काल आरक्षण के लिए आधार सत्यापन के बाद ही टिकट बन रहे हैं। अब जनरल टिकट बुकिंग में भी एक अक्तूबर से आधार सत्यापन हुए बिना आईडी से ऑनलाइन आरक्षण नहीं हो सकेगा। रेलवे ने सुबह आठ बजे टिकट खिड़की खुलने के बाद 15 मिनट तक बिना आधार सत्यापित आईडी से बुकिंग बंद कर दी है।
सामान्य तौर पर रेलवे अब किसी भी ट्रेन में आरक्षण के लिए 120 दिन पहले टिकट बुकिंग शुरू करता है। 120 दिन पहले आठ बजे जैसे ही टिकट खिड़की खुलती है कुछ ही देर में टिकट बुक हो जाते हैं। जांच में पाया गया कि बिचौलिये तमाम टिकट ब्लॉक कर लेते हैं और बाद में बेच देते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए अब रेलवे ने जनरल टिकट बुकिंग में भी नया नियम लागू कर दिया है। रेलवे एक अक्तूबर से नया नियम लागू करेगी।
इसके अनुसार अब सुबह आठ से 08:15 बजे तक वह लोग ऑनलाइन आरक्षण नहीं कर पाएंगे जिनकी आईआरसीटीसी आईडी आधार कार्ड से लिंक नहीं है। यह व्यवस्था आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल एप का प्रयोग करने वाले यात्रियों के लिए लागू की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए रेलवे ने यह नियम लागू किया है। यात्री अपनी आईआरसीटीसी आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर लें ताकि असुविधा का सामना न करना पड़े। बताया कि नियम पीआरएस काउंटर पर मान्य नहीं होंगे।