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ऑनलाइन आवेदन पर ही मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

Tue, 05 Apr 2016 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
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मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को तीन माह में विभाग में मिलाने का आश्वासन दिया है।
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हरदोई। वृद्धावस्था पेंशन शुरू कराने के लिए अब बुजुर्गोें को विकास खंड से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेेगी। समाज कल्याण निदेशालय ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए नवीन आवेदनों का मैनुअली लेना बंद कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। ऑनलाइन आवेदन के समय बुजुर्गों को कागजात भी लगाने होंगे। निदेशालय ने साफ्टवेयर जनरेट कर 15 अप्रैल से आवेदन शुरू कराने का फैसला लिया है।
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निदेशालय से हुए फैसले के अनुसार अब सहज सेवा केंद्र अथवा किसी भी साइबर कैफे से समाज कल्याण विभाग की साइट पर आय और जन्म प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के बाद उसका प्रिंट आउट समाज कल्याण आफिस में जमा होगा। वहां से संबंधित आवेदक का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी, शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा। विभागीय प्रक्रिया पूरी कर निदेशालय से खातों में धनराशि भेजी जाएगी।

समाज कल्याण अधिकारी एसएस श्रीवास्तव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लागू कर दी गई है, लेकिन अभी साफ्टवेयर जनरेट नहीं हुआ है। 15 अप्रैल तक साफ्टवेयर जनरेट होगा जिसके बाद आवेदन किए जा सकेंगे।
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 डेढ़ हजार आवेदन वापस
वृद्धावस्था पेंशन शुरू कराने के लिए समाज कल्याण विभाग में करीब 1586 आवेदन जमा हुए हैं। चूंकि यह सभी आवेदन मैनुअली ढंग से जमा हुए हैं और उनमें आय और जन्म संबंधित प्रमाण पत्र भी नहीं लगे हैं। ऐसे में विभाग में जमा सभी आवेदनों को संबंधित ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के कार्यालय वापस भेजे जा रहे हैं। आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं।

आवेदन के साथ लगेंगे प्रमाण पत्र
हरदोई। वृद्धावस्था पेंशन में आवेदन कराने के बाद प्रिंट आउट के साथ परिवार रजिस्टर की नकल, बैंक पास बुक पर आईएफएस कोड लिखी और आधार कार्ड की फोटो कापी और जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। जबकि बीपीएल सूची में नाम न होने पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये की आय का प्रमाण पत्र लगेगा।

लाभार्थी बनने के लिए पूरी करनी होगी अर्हता
वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी बनने के लिए आवेदक को कुछ अर्हता को भी पूरा करना होगा। जिनमें आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कोई बालिग पुत्र नहीं होना चाहिए अथवा बालिग पुत्र स्वयं का भरण पोषण न कर पाता हो। भूमि चार बीघा से अधिक न हो, परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो, आवेदक अथवा घर में अन्य व्यक्ति सरकार की कोई अन्य पेंशन न पा रहा हो।
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