संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। लगभग सात साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज (एफटीसी महिला) हेमेंद्र कुमार सिंह ने फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। 45 हजार रुपये का जुर्माना भी आरोपी पर किया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री (14 वर्ष) 12 मई 2016 की रात करीब 10 बजे घर से कहीं चली गई थी। बड़ी बेटी जागी तो देखा कि छोटी बहन घर में नहीं है। परिजनों ने खोजबीन की थी, लेकिन कोई पता नहीं चला था।
किशोरी के पिता ने शाहजहांपुर जनपद के थाना सेहरामऊ के गांव दिलौलापुर निवासी सुग्रीव पर बेटी को बहलाकर ले जाने का शक जताया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पूरे मामले की सुनवाई कर अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी सुग्रीव को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।