हरदोई। आपराधिक मुकदमा होने के बाद भी तथ्य छिपाकर जारी कराए गए चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति पूर्व जिला पंचायत सदस्य को वापस करनी होगी। डीएम ने नोटिस जारी करके मूल प्रति कलक्ट्रेट में जमा करने के आदेश दिए हैं।
डीएम एमपी सिंह ने देहात कोतवाली के नानकगंज ग्रंट निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामदीन राठौर को जारी नोटिस में कहा है कि 23 अक्तूबर 2021 को जारी चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति कलक्ट्रेट में न्याय सहायक के पास जमा कर दें। यह चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।
बताया कि रामदीन राठौर ने देहात कोतवाली में दर्ज मुकदमे को छिपाकर अपने मूल निवास स्थान तहसील बिलग्राम के बिरनी के पते से चरित्र प्रमाण पत्र जारी करा लिया था। प्रकरण की जांच में सदर एसडीएम ने तथ्य छिपाकर और आपराधिक मुकदमा दर्ज होने का जिक्र किया है।
उन्होंने पूर्व जिला पंचायत सदस्य को जारी चरित्र प्रमाण पत्र यहां के सभी विभागों, कार्यदायी एजेंसियों के अधिकारियों को अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए कहा है। बिलग्राम कोतवाल को आदेश दिए हैं कि रामदीन राठौर को नोटिस की प्रति प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद और चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कराएं।