प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की समिति की जांच के बाद डीएम ने ग्राम प्रधान रहुला को नोटिस जारी करने एवं ग्राम सचिव को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए। मामला आरटीआई के तहत सूचना न देने का है।
विकास खंड बिलग्राम की ग्राम पंचायत रहुला के विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाकर गांव निवासी देशराज ने शिकायत की थी। डीएम ने कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की समिति से जांच कराने के निर्देश दिए थे। जांच अधिकारी अधिशासी अभियंता शारदा नहर अखिलेश गौतम व द्वितीय जांच अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक वीके दुबे ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव दोषी पाए गए। इन पर विधिक कार्रवाई कर प्रधान को नोटिस जारी करने और ग्राम सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। एडीओ पंचायत का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सात दिन में शेष अभिलेख न आने पर सचिव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।