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Hardoi News: कोर्ट के आदेश पर सात साल बाद दर्ज हुई सड़क हादसे की रिपोर्ट

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हरदोई। ट्रैक्टर की टक्कर लगने से घायल हुए एक युवक ने कोर्ट आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सड़क हादसे में पीड़ित सात पहले घायल हुआ था।
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पाली थाने के दौलतपुर निवासी राजनाथ ने अदालत को दी अर्जी में कहा था कि 19 फरवरी 2016 को वह बावन रोड पर जा रहा था। उसी बीच कोतवाली शहर के गुरगुज्जा निवासी हरिनाथ सिंह यादव ने ट्रैक्टर से उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जिसका काफी इलाज कराया, लेकिन फिर भी वह सही नहीं हो सका। पुलिस ने नहीं सुनी तो थक-हार कर उसने अदालत में अर्जी दी।
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सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शहर कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि पूरे मामले की जांच एसआई प्रमोद कुमार पाल को दी गई है। (संवाद)
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