सूचना न देने और वीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना
- आयोग ने डीपीआरओ को वेतन से वसूलने के आदेश दिए
- अहिरोरी की ग्राम पंचायत करीमनगर सैदापुर से जुड़ी मांगी गई थी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बघौली। राज्य सूचना आयुक्त ने अपीलकर्ता को सूचना न देने और आयोग में गैरहाजिर रहने पर ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने जुर्माना राशि ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से वसूल करते हुए जमा कराने के आदेश जिला पंचायतराज अधिकारी को दिए हैं।
राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही की ओर से जारी आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता ने विकास खंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत करीमनगर सैदापुर से जुड़ी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी थी। समय से सूचना न दिए जाने पर अपील पर आयोग ने उपस्थित होकर पक्ष रखने की तिथि नियत की थी। ग्राम पंचायत अधिकारी कौशलेंद्र कुमार भारतीय राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल के समक्ष न तो उपस्थित हुए और न ही अपीलकर्ता को जानकारी दी। आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने जुर्माना राशि वसूल करते हुए आयोग के पक्ष में जमा कराए जाने का आदेश जारी किया है।