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Hardoi News: जमीन की रंजिश में हत्या करने वाले भाई-भतीजे समेत छह को उम्रकैद

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हरदोई। लगभग आठ साल पहले हुई जमीन की रंजिश में हत्या के मामले में भाई-भतीजे समेत छह लोगों को अपर जिला जज एफटीसी यशपाल ने उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की आधी रकम मृतक के पुत्र वादी मुकदमा को देने का आदेश भी अपर जिला जज ने दिया है।
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सांडी थाना क्षेत्र के बखरिया निवासी राम सिंह ने 22 जून 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 22 जून 2016 की शाम लगभग छह बजे उसके पिता राम सागर (55) खेत से भूसा लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान उसके ताऊ गोवर्धन, उनके पुत्र अनिल कुमार गांव के ही चंद्र प्रकाश किसान उर्फ ठेकेदार व उनके पुत्र छविराम, ज्ञान सिंह, कमलेश, पृथ्वीराज और राम सहाय ने मिलकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से रामसागर पर वार कर दिया। इस कारण राम सागर गंभीर रूप से घायल हो गए। पता चलने पर गांव वालों से मदद मांगी तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। राम सागर की मौके पर ही मौत हो गई थी।

घटना में पुलिस ने विवेचना के बाद गोवर्धन, अनिल, चंद्रप्रकाश और राम सहाय के खिलाफ 24 सितंबर 2016 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जबकि पृथ्वीराज, कमलेश और ज्ञान सिंह के खिलाफ 16 जनवरी 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। छविराम का नाम विवेचना के दौरान निकाल दिया गया था। मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज एफटीसी यशपाल ने गोवर्धन, उसके पुत्र अनिल, कमलेश सिंह, ज्ञान सिंह, पृथ्वीराज और राम सहाय को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी चंद्र प्रकाश की मौत हो गई थी। अभियुक्तों में गोवर्धन और अनिल पिता-पुत्र हैं, जबकि कमलेश सिंह और ज्ञान सिंह भाई हैं।
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