हरदोई जिले में लगभग चार साल पुराने मामले में पत्नी की हत्या के दोषी पति समेत तीन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन सपना त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि संडीला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मलेहरा निवासी कृष्ण कुमार ने 20 मई 2019 को तहरीर दी थी।
इसमें बताया था कि उसने बेटी पिंकी की शादी घटना के चार वर्ष पूर्व इसी कोतवाली क्षेत्र के गौसापुर में विनय कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से ही बेटी के ससुरालीजन दहेज की मांग करते थे। दहेज न मिलने के कारण छह मई 2019 को उसकी बेटी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था।
उसकी बेटी की मौत इलाज के दौरान लखनऊ में हो गई थी। बताया कि उस समय पिंकी तीन माह की गर्भवती भी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति विनय, ससुर रामदास, सास रामबेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर दोष सिद्ध व बचाव पक्ष के वकील ने निर्दोष फंसाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज सपना त्रिपाठी ने तीनों को दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।