हरदोई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में अपर जिला जज कोर्ट नंबर 16 भागीरथ वर्मा ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनुराग कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पिहानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया था कि 6 अप्रैल 2019 की रात उसकी बेटी किसी काम से घर के बाहर गई थी। इसी दौरान उसकी बेटी को गांव का अनूप अन्य साथियों के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर कहीं ले गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अनूप, विदेश, सुखपाल, सुधीर, कालीचरण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज भगीरथ वर्मा ने अनूप को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अन्य चारों आरोपियों को दोषमुक्त किया है। (संवाद)