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Hardoi Crime: बालक की कुकर्म के बाद हत्या का मामला, दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना भी

Wed, 22 Mar 2023 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई

सार

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-14 पॉक्सो एक्ट की जज निरुपमा विक्रम ने नौ वर्ष के बालक के साथ कुकर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी शिवकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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हरदोई जिले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-14 पॉक्सो एक्ट की जज निरुपमा विक्रम ने नौ वर्ष के बालक के साथ कुकर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी शिवकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने दी तहरीर में बताया था कि 18 जून 2015 को नौ बजे सुबह वह गांव से काला आम बाजार में खोया खरीदने गया था। उसके साथ उसका बेटा भी था। वह बाजार में खोया खरीदने लगा और उसका बेटा बच्चों के साथ बाजार में खेलने लगा था।
खोया खरीदने के बाद जब उसने बेटे की तलाश की, तो वह नहीं मिला। गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसके बेटे को शिवकुमार कहीं साथ ले गया है। विवेचना में वादी मुकदमा और गवाहों का बयान लेने के बाद पुलिस ने कुकर्म और हत्या के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमित शुक्ला ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने शिवकुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।

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