हरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने दुष्कर्म के दोषी संदीप उर्फ छोटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मल्लावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 6 मई 2017 को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन को संदीप 4 मई 2017 को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया था। खोजबीन करने के बावजूद भी उसका पता नहीं चला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने छोटे के विरुद्ध अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने संदीप उर्फ छोटे के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाएं।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज अबुल कैश ने संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।