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15 मई तक प्रत्येक शनिवार रात से लगेगा लॉकडाउन

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हरदोई। शासन के निर्देश पर 15 मई तक जिले में प्रत्येक शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा अन्य दिनों में बाजारों की दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी। शादी समारोह आदि कार्यक्रम नियमानुसार रात्रि नौ बजे से पहले ही कराने की अनुमति होगी।
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जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ शनिवार को वार्ता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 15 मई तक शनिवार रात आठ बजे से 35 घंटे का लॉकडाउन लागू रहेगा।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और नगरीय निकायों में होने वाली साप्ताहिक बंदी पूर्व की भांति लागू रहेगी। शेष दिनों में दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी।
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शादी समारोह के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशों के क्रम में ये आयोजन रात्रि नौ बजे तक ही आयोजित होंगे। बंद जगहों पर मात्र 50 व खुले बड़े लॉन आदि में अधिकतम 100 लोग ही शामिल होंगे।
सभी को सोशल डिस्टेसिंग के साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से से कहा कि दुकानदारों से अपील करें कि कोरोना संक्रमण से स्वयं एवं अपने ग्राहकों का सुरक्षित रखने में सहयोग करें।
ताकि जनपद में कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल कर सके। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर, व्यापार मंडल के विमलेश दीक्षित, प्रकाश चंद्र गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
पहली बार एक हजार, दोबारा देने होंगे 10 हजार
शासन के बनाए गए नियमों के अनुसार घर के बाहर कहीं भी अब मास्क लगाकर चलना अनिवार्य हो गया है। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर एक हजार का जुर्माना व दोबारा यदि पकड़े गए तो 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
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अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 व्यक्ति
अंतिम संस्कार के दौरान सिर्फ 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इन नियमों का पालन भी जिले वासियों को करना होगा।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी परिवहन बसें
नियमों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिवहन बसों को चलने की अनुमति होंगी। बसों में यात्रियों को नियमानुसार दूरी व मास्क लगाकर बैठना अनिवार्य होगा।
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