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हत्या के प्रयास में तीन भाइयों सहित पांच को 7 वर्ष की सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रविंद्र कुमार ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन भाइयों सहित पांच को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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वादी मुकदमा देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम बंडारी थाना सांडी ने 28 अक्तूबर 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने दाऊ के लड़के अशोक कुमार सिंह के साथ घर के सामने भाई संजय सिंह की लड़की की शादी में नरेश सिंह द्वारा अड़ंगा लगाने की बात कर रहे थे।
इस दौरान गांव के ही अभियुक्त छोटकू उर्फ अवधेश, उमेश सिंह, प्रमेश उर्फ राजू मास्टर, नरेश पाल सिंह व अनुज कुमार सिंह ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से बंदूक और रायफल से फायर कर दिया।
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इससे अशोक सिंह व उत्तम सिंह को चोटें आईं। वाद विचारण एवं शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेयी व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने सभी अभियुक्तों को आठ आठ हजार रुपये के अर्थदंड के साथ सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
हत्या में दो को आजीवन कारावास
हरदोई। वर्ष 2015 में वादिनी रागिनी कुशवाहा निवासी मोहल्ला आनंदी टोला गंज मुरादाबाद थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव के पति अजीत (30) की हत्या कर दी गई थी।
मामले में पीड़िता ने बबलू डेंजर, नरेश निवासी मोहल्ला आनंदी टोला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। शव कासिमपुर थाना क्षेत्र के सई नदी में मिला था। शनिवार को इस मामले में न्यायालय एएसजे छह ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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